Term Deposits Account - Customer Care
मीयादी जमा खाते
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मीयादी जमा खाते
- मीयादी जमा खाते व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, एचयूएफ / निर्दिष्ट संस्थाओं, सोसाइटियों, ट्रस्टों आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।
- व्यक्तियों के नाम पर मीयादी जमा खाता खोलने की औपचारिकताएं/प्रक्रियाएं वही हैं जो बचत बैंक खाते के लिए उल्लिखित हैं। लिमिटेड कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों, सोसाइटियों, ट्रस्टों इत्यादि के मीयादी जमा खातों के लिए अनुरोध पर दस्तावेज औपचारिकताएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- आईटी अधिनियम (धारा 39ए के तहत) के अनुसार बैंक को खाता खोलने वाले व्यक्ति से ग्राहक का स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा फॉर्म संख्या 60 या 61 में घोषणा प्राप्त करना आवश्यक है।
- मीयादी जमा खाते न्यूनतम 7 दिनों की अवधि से लेकर अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए खोले जा सकते हैं। न्यूनतम/अधिकतम अवधि परिवर्तन के अधीन है।
- जमा की अवधि के आधार पर ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं। आज की तिथि में लागू दरें शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं और यह हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ब्याज त्रैमासिक अंतराल पर अथवा परिपक्वता के समय देय है। ब्याज बट्टा दरों पर मासिक रूप से भी देय है।
- प्रत्येक मीयादी जमा खाते में रखी गई राशि के लिए बैंक रसीद (मीयादी जमा रसीद - टीडीआर) जारी करता है।
- सामान्यतया मीयादी जमा को समय से पूर्व बंद करने की अनुमति है। 5 लाख तक अथवा 5 लाख से ऊपर की खुदरा मीयादी जमा राशि के लिए, बैंक में जमा राशि बने रहने की अवधि तक ब्याज, राशि जमा करते समय लागू ब्याज दर से क्रमश: 0.50 % या 1 % कम अथवा अनुबंधित दर से 50 % या 1 % कम, दोनों में से कम, होगी। समय-पूर्व बंद करने के दंडस्वरूप प्रावधान समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं तथा जमा योजनाओं के लिए भिन्न भी हो सकते हैं।
- मीयादी जमा पर ऋण सुविधा उपलब्ध है और ऋण राशि परिपक्वता के लिए शेष अवधि पर निर्भर करती है।
- ग्राहक से विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, परिपक्वता पर मीयादी जमा स्वतः उसी अवधि के लिए परिपक्वता तिथि पर लागू ब्याज दर पर नवीनीकृत हो जाती है।
- मीयादी जमा खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में नि:शुल्क स्थानांतरित किया जा सकता है। जमाकर्ता के पास स्थानांतरणकर्ता या अंतरिती शाखा में अपना आवेदन एवं टीडीआर जमा करने का विकल्प होता है।
- 20,000/- रुपए से अधिक होने पर परिपक्वता राशि जमाकर्ता के चालू/बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- मीयादी जमा पर ब्याज आयकर के अधीन है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट कुछ शर्तों के तहत छूट की अनुमति है। लागू कर प्रावधानों का पूरा विवरण अनुरोध पर प्रदान किया जाएगा। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बिना ब्याज प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता दो प्रतियों में फॉर्म 15 जी/15एच प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यदि ग्राहक की कुल आय कर के लिए प्रभार्य अधिकतम राशि से अधिक है तो फॉर्म 15जी/15एच स्वीकार्य नहीं है।
- बैंक काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- बैंक ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक विकल्पों/सुविधाओं वाली विशेष मीयादी जमा योजनाएं शुरू कर सकता है। ऐसी जमा योजनाओं में उपरोक्त प्रावधानों में से कुछ प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। ऐसी जमा योजनाओं का विवरण जानने के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें अथवा वेबसाइट देखें।
Last Updated On : Saturday, 16-07-2022
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
General Terms And Conditions Of Service
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Payment Of Balance In Accounts Of The Deceased Customers To Survivors Claimants
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि