भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित एटीएम संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न - Faq's
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित एटीएम संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित एटीएम संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित एटीएम संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
उ: ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक कंप्यूटरीकृत मशीन है जो कि बैंक की शाखा में वास्तव में जाए बिना बैंक के ग्राहकों को उनके खाते से नकद आहरण तथा अन्य वित्तीय लेन-देन करने की सुविधा प्रदान करता है।
उ: एटीएम कार्ड / डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा प्रिपेड कार्ड (जो नकद आहरण अनुमत करते है) का विभिन्न लेन-देनों के लिए एटीएमों में उपयोग किया जा सकता है।
एसबीआई के एटीएम पर रुपे, मेस्ट्रो, मास्टरकार्ड, सिरस, वीजा / वीजा इलेक्ट्रॉन, डीएफएस / डिस्कवर / डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल (अंतरराष्ट्रीय), जेसीबी, यूपीआई के चिन्ह वाले कार्डों का उपयोग किया जा सकता है।
उ: हाँ। भारत के बैंकों द्वारा जारी कार्ड भारत में किसी भी बैंक के एटीएम में उपयोग हेतु सक्षम होना चाहिए।
उ: नकद वितरण के साथ-साथ एटीएमों में निम्नलिखित सेवाएं/ सुविधाएं मिल सकती हैः:
- शेष राशि जाँच तथा लघु विवरणी (मिनी स्टेटमेंट)
- नकद जमा, यदि मशीन में नकद जमा करने की सुविधा है
- कार्ड का पिन बदलना
- नए कार्ड का पिन बनाना (ग्रीन पिन)
- डेबिट कार्ड का उपयोग सीमा निर्धारण
- कार्डरहित नकदी आहरण तथा जमा लेनदेन
प्रदत्त सेवाओं में एक बैंक और दूसरे बैंक में भिन्नता हो सकती है, या फिर ऐसी सेवाएं देनेवाली मशीन की क्षमता पर निर्भर है। एसबीआई की मशीनों में अनेक सेवाएँ उपलब्ध हैं। कृपया हाइपरलिंक https://bank.sbi/web/personal-banking/digital/atm-services पर “एटीएम सेवाएँ एवं विशेषताएं” खंड का अवलोकन करें।
उ: एटीएम में लेन-देन करने के लिए, ग्राहक को अपना कार्ड एटीएम के कार्ड रीडर में डालकर व्यक्तिगत पहचान नंबर (पिन) दर्ज करना है। इसके बाद एटीएम पर प्रदर्शित अनुदेशों का पालन करना है। ग्राहक कार्डरहित लेनदेन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं बशर्ते कि मशीन सक्षम है और ग्राहक के बैंक में इसकी सुविधा उपलब्ध है।
उ: एटीएम का उपयोग करने के लिए पिन एक अंकीय पासवर्ड है। कार्ड जारी करते समय बैंक द्वारा पिन को ग्राहक को अलग रूप से डाक द्वारा भेजा / सुपुर्द किया जाता है। कुछ बैंकों द्वारा (एसबीआई सहित) कागजी पिन डाक भेजने के बजाय ग्रीन पिन बनाने की सुविधा दी जाती है। ग्राहक को उसे नए पिन में बदलना है। अधिकतर बैंक पहली बार में ही पिन बदलने के लिए ग्राहक से आग्रह करते है। पिन नंबर को कार्ड में, कार्डधारकों के पर्स में लिखकर रखने से कार्ड के खो जाने / चुराए जाने पर उसके दुरुपयोग की संभावना है। कृपया हाइपरलिंक https://bank.sbi/web/personal-banking/digital/atm-services पर “एटीएम सुरक्षा उपाय” खंड का अवलोकन करें।
उ: पिन भूल जाने पर ग्राहक को शाखा से संपर्क करके पिन को पुनः बनाना है। वैकल्पिक तौर पर, एसबीआई के ग्राहक ग्रीन पिन प्रक्रिया (एसबीआई एटीएम / इंटरनेट बैंकिंग द्वारा) अपनाकर बगैर शाखा में जाए, पिन पुनः बना सकते हैं।
कार्ड खो जाने पर ग्राहक को ग्राहक केंद्र पर संपर्क करके अपना कार्ड तुरंत ब्लॉक कर देना है। ग्राहक कार्ड जारीकर्ता शाखा अथवा बैंक के ग्राहक सेवा संपर्क क्रमांक पर पुनर्प्राप्ति / नए कार्ड जारी करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसी अन्य बैंक के एटीएम द्वारा कार्ड निगले जाने पर भी यहीं कार्यविधि अपनायी जाएगी।
उ: जैसे ही कार्ड खोने की बात ग्राहक के ध्यान में आए उसे तत्काल कार्ड जारीकर्ता शाखा से संपर्क करना चाहिए जिससे कि बैंक उन कार्डों को बंद (ब्लाक) कर सकें।
उ: हाँ, बैंकों ने ग्राहकों द्वारा प्रति दिन नकद आहरण के लिए उच्चतम सीमा तय की है। जारीकर्ता बैंक के एटीएमों में उपयोग के लिए नकद आहरण की सीमा कार्ड जारी करते समय उस बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्ड की सीमा, जारी किए गए कार्ड के प्रकार (वेरियंट) पर निर्भर है। इस राशि को संबंधित एटीएम स्थानों में प्रदर्शित किया जाता है।
अन्य बैंकों के एटीएम में नकद आहरण के लिए बैंकों ने प्रति लेन-देन के लिए ₹. 10,000/- की ऊपरी सीमा का निर्धारण किया है। यह जानकारी एटीएम स्थान पर प्रदर्शित किया गया है।
बैंकों ने कार्डरहित नकदी आहरण हेतु भी प्रति दिन की सीमा निर्धारित की है।
उ: भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक तिथि-पत्र (कैलेंडर) माह में (केवल बचत बैंक खाता धारकों के लिए), अन्य देशीय बैंकों के एटीएम पर, बैंकों को 6 मेट्रो केंद्रों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु) में कम से कम 3 निःशुल्क लेनदेन (वित्तीय या गैर-वित्तीय) और अन्य गैर-मेट्रो केंद्रों पर 5 निःशुल्क लेनदेन (वित्तीय या गैर-वित्तीय) प्रदान करना होगा। कृपया निःशुल्क लेन-देनों की संख्या के लिए "सेवा शुल्क की अनुसूची" और निःशुल्क लेनदेन की संख्या से अधिक के लेनदेन के लिए लागू शुल्क देखें।
उ: ग्राहक कार्ड जारीकर्ता बैंक के पास शिकायत कर सकता है। यह कार्यविधि अन्य बैंकों के एटीएम से किए गए ऐसे लेन-देनों के लिए भी लागू है।
उ: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंकों को त्रृटिपूर्ण नामे राशि को T+5 कैलेंडर दिनों (जहाँ T लेनदेन दिन है) की अवधि के भीतर पुनः जमा करना है। यह मूल रूप से अनेक कारणों से विफल लेनदेनों पर लागू है जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक के कारण नहीं है।
उ: हां, T+5 दिनों के बाद निपटान के लिए विलंब हेतु ग्राहक को रु.100/- प्रति दिन की दर पर क्षतिपूर्ति की पात्रता होगी।
उ: जिन ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों से अधिक समय तक उनकी शिकायत के निवारण (दावा राशि और क्षतिपूर्ति के लिए) नहीं मिलता है, वे भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Last Updated On : Monday, 01-04-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि