प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) - Faq's
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)
उ : प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंकिंग/बचत और जमा खातों, विप्रेषण, उधार, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है।
उ : पीएमजेडीवाई पहले की योजना के विपरीत गाँवों के कवरेज की बजाय परिवारों के कवरेज पर केंद्रित है। यह ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के कवरेज पर केंद्रित है। पूर्ववर्ती योजना का लक्ष्य केवल 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव थे, जबकि पीएमजेडीवाई के तहत 1000-1500 परिवारों वाले प्रत्येक उप-सेवा क्षेत्र को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर पूरे देश तक पहुँच बनानी है, ताकि 5 किमी की वाज़िब दूरी में सभी को सेवा उपलब्ध हो सके।।
उ : जी हाँ, संयुक्त खाता खोला जा सकता है।
उ : खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है।।
उ : आरबीआई ने अपने 10.08.2012 दिनांकित परिपत्र में आधारभूत बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) को परिभाषित किया है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:
- न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं है।
- उपलब्ध सेवाओं में बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम में नकदी जमा करना और आहरित करना शामिल है; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों या चेकों के संग्रहण/जमा के माध्यम से राशि प्राप्त/जमा करना।.
- एटीएम से आहरण सहित एक माह में अधिकतम 4 आहरण। जमा की ऐसी कोई सीमा नहीं।
- एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा।
- ये सुविधाएँ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान की जानी हैं।
उ : 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति बीएसबीडीए खाता खोल सकता है।
उ : रूपे डेबिट कार्ड, राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शुरू किया गया एक स्वदेशी घरेलू डेबिट कार्ड है। यह कार्ड देश के सभी एटीएम (नकद आहरण के लिए) और अधिकांश पीओएस मशीनों (खरीद के लिए नकदरहित भुगतान करने के लिए) पर स्वीकार किया जाता है।
उ : व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) एटीएम मशीन से राशि आहरित करते समय और पीओएस पर भुगतान करने के समय उपयोग के लिए यादृच्छिक रूप से सृजित कोड है।
उ : रुपे कार्ड के लाभार्थी को कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए की आवश्यकता होती है। पिन को निरंतर अंतराल पर बदला जाना चाहिए और कभी भी किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। एटीएम मशीन या पीओएस में कार्ड का उपयोग करते समय, पिन को मशीन में बहुत गोपनीय रूप से दर्ज किया जाना चाहिए ताकि कोई भी पिन नंबर का अनुमान न लगा सके। जहाँ तक संभव हो, कार्ड का उपयोग केवल अधिकृत स्थानों/केंद्रों पर ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कार्ड पर पिन नंबर कभी नहीं लिखा जाना चाहिए।
उ : यह ग्राहक को बिना किसी शुल्क के रु. 1.00 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है।
उ : जी हाँ। हालांकि, शाखा प्रबंधक को रुपे कार्ड जारी करते समय निरक्षर खाताधारक को सभी संबंधित जोखिमों की जानकारी देनी होगी।
उ : खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर बैंक द्वारा सीबीएस प्रणाली में ग्राहक के खाते में खाताधारक का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। साथ ही, विद्यमान खातों के लिए, बैंक एटीएम के माध्यम से, पंजीकृत मोबाइल से एसएमएस के ज़रिए, नेट- बैंकिंग या शाखा में अनुरोध देकर नंबर जोड़ने की अनुमति देता है (बैंक के आधार पर अलग-अलग तरीके हो सकते हैं)।
उ : दुर्घटना बीमा कवर का लाभ पाने के लिए, कम से कम 45 दिनों में एक बार रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग अवश्य करना चाहिए।
उ : डेबिट कार्ड की वैधता समाप्ति की तिथि कार्ड पर ही उल्लिखित होती है। खाताधारक को सूचित किया जाता है कि अपने विद्यमान कार्ड की वैधता समाप्ति की तिथि से पहले ही वह संबंधित बैंक को आवेदन देकर नया कार्ड जारी करवा ले।
उ : दुर्घटना बीमा कवर केवल एक खाते में उपलब्ध है।
उ : पीओएस का मतलब प्वाइंट ऑफ सेल है। पीओएस मशीन लगभग सभी व्यावसायिक केंद्रों द्वारा अपने ग्राहकों को नकदरहित खरीददारी की सुविधा देने के लिए स्थापित एक छोटा डिवाइस है।
उ : किसी बैंक में पहले से ही बैंक खाता धारक व्यक्ति को पीएमजेडीवाई के तहत अलग खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। उसे बीमा का लाभ पाने के लिए केवल अपने विद्यमान खाते में रुपे कार्ड जारी करवाना होगा। यदि वर्तमान खाते का संतोषजनक परिचालन किया जा रहा है तो विद्यमान खाते में उधार सुविधा दी जा सकती है।
उ : 6 माह तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद प्रति परिवार पीएमजेडीवाई के एक खाता धारक के लिए 5000 / - रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध होगी। डुप्लिकेशन से बचने के लिए आधार नंबर भी अनिवार्य होगा। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो बैंक अतिरिक्त समुचित सावधानी बरतेगा और लाभार्थी से घोषणा भी लेगा।।
उ : रु. 5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रत्येक परिवार केवल एक खाते प्राथमिकत: महिला के लिए उपलब्ध है।
उ : उ.: दुर्घटना बीमा कवर रु.1.00 लाख रुपये का है और लाभार्थी से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है - एनपीसीआई प्रीमियम का भुगतान करेगा। वर्तमान में प्रीमियम रु. 0.47 प्रति कार्ड है।
उ : रु. 1.00 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर और रु. 30000/- का जीवन बीमा कवर सभी खाताधारकों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, रु 5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा केवल परिवार के एक व्यक्ति (जहाँ तक हो सके घर की महिला के लिए) के लिए उपलब्ध होगी।
उ : (i) यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो किसी अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्व-प्रमाणन पर्याप्त है।
(ii) यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्न में से कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) आवश्यक है: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेज़ों में आपका पता भी है तो यह "पहचान और पते का प्रमाण" दोनों के रूप में काम आएगा।
(iii) यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़" नहीं है, लेकिन उसे बैंकों द्वारा 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो वह निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक जमा करके बैंक खाता खोल सकता है। :
ए) केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक की फोटो युक्त पहचान पत्र;
बी) व्यक्ति के विधिवत अनुप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 26.08.2014 में निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:
"वे व्यक्ति, जिनके पास 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़’ नहीं हैं, वे बैंकों के साथ "छोटा खाता" खोल सकते हैं। एक "छोटा खाता" बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में स्व-अनुप्रमाणित फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाकर खोला जा सकता है। ऐसे खातों के कुल जमा (एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक नहीं), कुल आहरण (एक महीने में दस हज़ार रुपये से अधिक नहीं) और शेष राशि के बारे में सीमाएँ हैं (किसी भी समय पचास रुपये से अधिक नहीं)। ये खाते सामान्य रूप से बारह महीने की अवधि के लिए मान्य होंगे। इसके बाद, छोटा खाते को खोलने के 12 महीनों के भीतर अगर खाताधारक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ों में से किसी के लिए आवेदन करने संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है तो ऐसे खातों को 12 और महीनों की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
उत्तर : पीएमजेडीवाई के किसी खाताधारक (प्रति परिवार) को खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने के बाद 10,000/- रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा (एसबीओडी) पात्रता मानदंड को पूरा करने के अधीन उपलब्ध होगी।
उ : ्रधानमंत्री द्वारा 28.08.2014 को घोषित की गई इस योजना की रूप-रेखा तैयार की जा रही है और शीघ्र ही आम जनता में इसे प्रचारित किया जाएगा।
उ : पीएमजेडीवाई खाते शून्य शेष राशि के साथ खोले जाते हैं। हालांकि, यदि खाता धारक चेक बुक पाना चाहता है तो उसे न्यूनतम शेष राशि का मानदंड, यदि कोई हो तो, पूरा करना होगा।
उ : योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्न हैं:
- जमा पर ब्याज
- रु. 1.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर
- कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं। हालांकि, रुपे कार्ड से एटीएम से राशि आहरित करने के लिए खाते में कुछ राशि रखने की सलाह दी जाती है।
- रु. 30,000/- का जीवन बीमा कवर
- भारत में राशि का सुगम अंतरण
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में सीधे लाभ अंतरित किया जाएगा।
- 6 माह तक खाते का संतोषजनक परिचालन करने के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- पेंशन, बीमा उत्पादों तक पहुँच।
उ : भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26.08.2014 दिनांकित अपनी प्रेस विज्ञप्ति में निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:
"वे व्यक्ति, जिनके पास 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़’ नहीं हैं, वे बैंकों के साथ "छोटा खाता" खोल सकते हैं। एक "छोटा खाता" बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में स्व-अनुप्रमाणित फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाकर खोला जा सकता है। ऐसे खातों के कुल जमा (एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक नहीं), कुल आहरण (एक महीने में दस हज़ार रुपये से अधिक नहीं) और शेष राशि के बारे में सीमाएँ हैं (किसी भी समय पचास रुपये से अधिक नहीं)। ये खाते सामान्य रूप से बारह महीने की अवधि के लिए मान्य होंगे। इसके बाद, छोटा खाते को खोलने के 12 महीनों के भीतर अगर खाताधारक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ों में से किसी के लिए आवेदन करने संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है तो ऐसे खातों को 12 और महीनों की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
उ : बचत बैंक खातों के लिए लागू ब्याज दर (वर्तमान में अधिकांश बैंकों में 4%) पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए खातों के लिए भी लागू होगी।
उ : आधार दर + 2% या 12% जो भी कम हो। वर्तमान में यह 12% होगा।
उ : हाँ। राष्ट्रीयकृत बैंकों को सभी शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक शिविर आयोजित करने के लिए कहा गया है। बैंक अन्य दिनों में भी अतिरिक्त शिविर लगा सकते हैं।
उ : आधार पंजीकरण यूआईडीआईए द्वारा आयोजित शिविरों में किया जा सकता है। खाता खोलने के शिविरों में भी, आधार पंजीकरण काउंटर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है।
उत्तर : 1 वर्ष के ईबीएलआर से 3.25% अधिक।
उत्तर : सीएसपी व्यवसाय प्रतिनिधियों (कारपोरेट) द्वारा नियुक्त एजेंट होते हैं जो ऐसे स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जहां स्थायी शाखा/एटीएम खोलना व्यवहार्य नहीं है। व्यवसाय प्रतिनिधियों/बैंक मित्रों की गतिविधियों का दायरा निम्नानुसार है:-
क) बचत और अन्य उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
ख) संभावित ग्राहकों की पहचान.
ग) प्राथमिक जानकारी/डेटा के सत्यापन सहित जमा के लिए विभिन्न प्रपत्रों का संग्रह और प्रारंभिक प्रक्रिया।
घ) आवेदन पत्र/खाता खोलने के फॉर्म भरना
ड) कम मूल्य की जमा और आहरण का संग्रह और भुगतान।
च) कम मूल्य के धन प्रेषण/अन्य भुगतान अनुदेशों की प्राप्ति और वितरण.
छ) छोटा खाता विवरण और अन्य खाता जानकारी प्रस्तुत करना।
ज) बैंक की ओर से कोई अन्य सेवा, जो उपयुक्त प्राधिकारी आदि द्वारा विधिवत अधिकृत हो।
उ : व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (बैंक मित्र) बैंकों द्वारा उन स्थानों पर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियुक्त रिटेल एजेंट्स हैं, जहाँ भौतिक शाखा/एटीएम खोलना व्यवहार्य नहीं है। व्यवसाय प्रतिनिधियों/बैंक मित्र के क्रिया-कलापों का दायरा निम्नानुसार है:
- ए) बचत और अन्य उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करना और धन प्रबंधन पर शिक्षित करना व सूचना देना तथा ऋण परामर्श।
- बी) संभावित ग्राहकों की पहचान।
- सी) प्राथमिक सूचना/डेटा के सत्यापन सहित जमा के लिए विभिन्न फॉर्मों का संग्रहण और प्रारंभिक प्रक्रिया।
- डी) आवेदन/खाता खोलने के फॉर्म भरना
- ई) छोटी राशि के जमा और आहरण का संग्रहण और भुगतान।
- एफ) छोटी राशि के विप्रेषण/अन्य भुगतान निर्देशों की प्राप्ति और सुपुर्दगी।
- जी) मिनी खाता विवरणी और अन्य खाता सूचना प्रस्तुत करना।
- एच) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किए जाने के बाद बैंक की ओर से अन्य कोई सेवा आदि।
उ : बैंक मित्र संबंधित बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बैंक को अपने आउटरीच का विस्तार करने और कम लागत पर सीमित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम करते हैं, विशेष रूप से वहाँ जहाँ भौतिक शाखा स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है। बैंक के एजेंट के रूप में बैंक मित्र, अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए व्यापारिक रणनीति का एक अभिन्न अंग हैं।
उ : बैंकों को व्यक्तियों/संस्थाओं को व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) के रूप में निम्न को नियुक्त करने की अनुमति दी गई है (i) सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी (ii) सेवानिवृत्त शिक्षक (iii) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (iv) भूतपूर्व सैनिक (v) किराणा / दवा / राशन की दुकानों के व्यक्तिगत मालिक, व्यक्तिगत पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) संचालक, भारत सरकार/बीमा कंपनियों की लघु बचत योजना के एजेंट, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत ‘लाभ के लिए’ पंजीकृत कंपनियाँ। 24.06.2014 के बाद से, आरबीआई ने उपरोक्त के अलावा जमा स्वीकार नहीं करने वाले एनबीएफसी को बीसी के रूप में लेने की अनुमति दी है।
उ : पीएमजेडीवाई में भाग लेने वाले सभी बैंक सीबीएस (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) प्लेटफॉर्म पर हैं और खाताधारक के अनुरोध के अनुसार खाते को आसानी से किसी भी शहर/कस्बे में बैंक की किसी भी शाखा में अंतरित किया जा सकता है।
Last Updated On : Wednesday, 06-03-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि