प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न आईएमडी उन्मोचन - Faq's
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न आईएमडी उन्मोचन
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न आईएमडी उन्मोचन
29 दिसंबर, 2005.
यूएस डॉलर, यूरो और जीबी पाउंड।
जी हाँ, केवल आईएमडी को एक भारतीय निवासी को उपहार में दिए जाने के मामले को छोड़कर, ऐसे में उन्मोचन आय का अप्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपयों में भुगतान किया जाएगा।
उन्मोचन आय का निम्नानुसार देय चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा:
- यूएसडी मूल्यवर्गित भुगतानों के लिए यूएसए,
- यूरो मूल्यवर्गित भुगतानों के लिए फ्रैंकफर्ट
- जीबीपी मूल्यवर्गित भुगतानों के लिए लंदन,
- रुपया मूल्यवर्गित भुगतान के लिए भारत।.
संग्रहण प्रभार वसूलने का निर्णय बैंकों पर छोड़ दिया गया है। हालाँकि, यदि चेक एसबीआई की किसी शाखा में जमा किए जाते हैं तो एसबीआई द्वारा कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा और निधियों का मूल्य दिनांक उन्मोचन की तिथि या चेक जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्मोचन आवेदन फॉर्म (आर.ए.एफ.) हमारे पास पंजीकृत आपके पते पर अगस्त 2005 के मध्य में भेजे जाएँगे।
फॉर्म हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप इसे www.sbi.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे विधिवत रूप से भरकर दिए गए पते पर एसबीआई, एनआरआई शाखा को विधिवत हस्ताक्षरित मूल आईएमडी प्रमाण-पत्रों के साथ भेज दें।
उन्मोचन आवेदन फॉर्म (आरएएफ) एसबीआई, एनआरआई शाखा, मुंबई को 30 अक्तूबर, 2005 तक मिल जाना चाहिए।
उन्हें प्रसंस्कृत किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। विलंबित प्राप्ति की तारीख से चेक के प्रसंस्करण और प्रेषण के लिए 6 सप्ताह का समय लग सकता है।
कृपया ध्यान दें कि मूल आईएमडी प्रमाणपत्रों को आपके आरएएफ के साथ पहले नामित धारक/अंतरिती द्वारा प्रमाणपत्रों के पीछे विधिवत रूप से हस्तांतरित कर प्रस्तुत करना होता है।
अंतरण के पंजीयन के अनुरोध एनआरआई शाखा, मुंबई को 30 सितंबर, 2005 तक प्राप्त हो जाने चाहिए।
जी हाँ, यदि अंतरण प्रभावित नहीं किया गया है तो चेक उस धारक के पक्ष में जारी किया जाएगा, जिसका नाम पंजीयक की बहियों में पंजीकृत है।
यदि आपने आईएमडीएस की खरीद के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षर बदल दिया है तो यह उचित होगा कि यदि आप अपने नए हस्ताक्षर को अपने बैंकर, यदि एसबीआई है तो या भारतीय दूतावास/उच्चायोग/वाणिज्य दूतावास/नोटरी पब्लिक के किसी अधिकारी अधिकारी से सत्यापित करवा लें और और अविलंब सत्यापन एवं भुगतान के लिए इसे उन्मोचन आवेदन फॉर्म (आरएएफ) के साथ प्रस्तुत करें।
औपचारिकताएँ पूर्ण करने के लिए फोलियो संख्या के विवरण के साथ तत्काल एसबीआई, एनआरआई शाखा से संपर्क करें
औपचारिकताएँ पूर्ण करने के लिए फोलियो संख्या के विवरण के साथ तत्काल एसबीआई, एनआरआई शाखा से संपर्क करें
पते के परिवर्तन के लिए नमूना अनुरोध फ़ॉर्म हमारी वेब साइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके उन्मोचन आवेदन फॉर्म (आरएएफ) में वह पता उल्लिखित है, जिस पर उन्मोचन चेक प्रेषित किया जाना है।
उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, एनआरआई शाखा, 212,,
तुलसियानी चैंबर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई, 400 021 भारत।
टेलीफोन.: +91-22 22883149, 22851658, 22820031, 22825698, 22820954
फैक्स नंबर.: +91-22 22882891, 22048852
ईमेल आईडी: imd.nrimumbai@sbi.co.in, nrimumbai@sbi.co.in
यदि आप एक आईएमडी धारक है तो आप निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान दें:
ए. बैंक ने आपके आईएमडी संग्रहित करने के लिए किसी को भी नियुक्त/अधिकृत नहीं किया है।
बी. यदि आपने आईएमडी के प्रति कोई ऋण सुविधा प्राप्त की है तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके बैंकर विधिवत हस्ताक्षरित आईएमडी प्रमाणपत्र हमें उन्मोचन के लिए प्रस्तुत करें। यदि ऋण पूरी तरह से समाप्त हो गया है तो इस मामले में कृपया सुनिश्चित करें कि आपके बैंकरों ने हमें हमारी बहियों में ग्रहणाधिकार रद्द करने की सूचना दी है।
सी. यदि आप अंतरिती/ग्रहीता के रूप में प्रमाण-पत्र के धारक हैं, तो कृपया देखें कि:
- प्रमाण पत्र पिछले सभी धारकों द्वारा पृष्ठांकित हैं और कोई पूर्व पृष्ठांकन खोया हुआ नहीं है।
- आईएमडी का अंतरण/उपहार में दिया जाना हमारे पास पंजीकृत/दर्ज किए जाते हैं (क्योंकि कट-ऑफ तारीख यानि 30 सितंबर, 2005 से पहले अंतरण आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यदि आपको आबंटित की गई है तो नई पंजीकृत फोलियो संख्या।
- आपकी आवासीय स्थिति (एनआरआई/निवासी) आपके द्वारा प्राप्त अंतरण/उपहार सूचना में सही ढंग से उल्लिखित है। किसी भी विसंगति के मामले में, आवासीय स्थिति के प्रमाण उदाहरण के लिए पासपोर्ट की अनुप्रमाणित प्रति के साथ आपके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से हमें तत्काल सूचित करें।
डी. यदि आईएमडी के लिए अंशदान मूल रूप से मुख्तारनामा के हस्ताक्षर के अधीन किया गया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि पीओए की अनुप्रमाणित प्रति और निर्दिष्ट प्रारूप में पीओए धारक और वास्तविक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित पीओए निरंतरता पत्र उन्मोचन आवेदन फॉर्म (आरएएफ) के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।
ई. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके निवेश का उन्मोचन हमारे द्वारा कड़ाई से आईएमडी के अंशदान/अंतरण के समय आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में हमारे पास दर्ज आपके नमूना हस्ताक्षर के आधार पर ही किया जाएगा। हमारे रिकॉर्ड में दर्ज आपका हस्ताक्षर ही आपकी पहचान का एकमात्र स्रोत है। इसलिए, आपकी हितों की रक्षा करने के लिए, आपके लिए हमारे पास दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार उन्मोचन आवेदन फॉर्म (आरएएफ) और प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करना/निर्वहन करना अनिवार्य है। नमूना हस्ताक्षर से किसी भी प्रकार की विसंगति आईएमडी के उन्मोचन में देरी का कारण हो सकती है, जिसके लिए बैंक विलंबित उन्मोचन के कारण किसी भी हर्ज़ाने/ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
एफ. यूएसए के लिए मूल्यवर्गित आईएमडी के लिए भारतीय स्टेट बैंक अपने किसी भी विदेशी कार्यालय के माध्यम से भुगतान करने का अधिकार रखता है।
जी. उन्मोचन से पहले एसबीआई के साथ एक खाता खोलने से बैंक के अन्य उत्पादों के उन्मोचन की आय या अंतरण तत्काल प्राप्त होने की सुविधा होगी।.
एच. अपना उन्मोचन आवेदन फॉर्म (आरएएफ) भेजने से पूर्व कृपया यह सुनिश्चित करने की यह सभी प्रकार से परिपूर्ण है। हमारे द्वारा पाई गई सामान्य अनियमितताएँ निम्न हैं::
- उन्मोचन आवेदन प्रारूप (आरएएफ) और प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
- उपहार/अंतरण के मामले में पिछले बांडधारक का पृष्ठांकन उपलब्ध नहीं है।
- पीओए का निरंतरता पत्र संलग्न नहीं/प्रस्तुत नहीं किया गया।
- बांडधारक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत, किंतु ग्रहणाधिकार के अधीन।
- नमूना हस्ताक्षर में विसंगति।
- पीओए की प्रति रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं।
- अवयस्क आईएमडी धारक का वयस्कता हो जाना/अंशदान के समय अवयस्क की ओर से हस्ताक्षर करने वाले नैसर्गिक अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणित न होना।
- ओएसी/सीओ के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की धारिता सूची प्रस्तुत न किया जाना।
- हिंदू अविभक्त परिवार के मामले में अविभक्त हिंदू परिवार के गठन में धारिता में परिवर्तन की सूचना न दिया जाना।
- उधारकर्ता बैंक का उन्मोचन नहीं।.
- वित्तीय धारिताओं के संबंध में स्वामित्व में कोई भी परिवर्तन (विलयन/अधिग्रहण के कारण) समर्थक दस्तावेज़ों के सूचित नहीं किया गया।
- अंतरण/उपहार दर्ज नहीं किया गया।
इसके अलावा, हम आईएमडी उन्मोचन के संबंध में विविध मुद्दों पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट करना चाहते हैं:
- ए. निर्दिष्ट उन्मोचन आवेदन प्रारूप (आरएएफ) जुलाई 2005 के महीने में आपके अंतिम दर्ज पते पर भेजा जाएगा।
- बी. पहले धारक की मृत्यु की स्थिति में, कृपया सुनिश्चित करें कि मृत्यु प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति हमें भेजी जाती है और कानूनी उत्तराधिकारियों/संयुक्त धारकों के नाम पर आईएमडी के अंतरण के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं
- सी. कृपया सुनिश्चित करें कि आप मूल आईएमडी प्रमाण-पत्र देय तिथि से पहले आपके पास हो। यदि वे आपको नहीं मिल रहे हों तो आप पहले ही हमें बताएँ और हम उनकी दूसरी प्रति पाने की प्रक्रिया आपको बताएँगे।
- डी. कृपया ध्यान दें कि मूल आईएमडी प्रमाण-पत्र पहले नाम धारक/अंतरिती द्वारा प्रमाण-पत्र के पीछे हस्ताक्षरित कर आरएएफ के साथ विधिवत रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।.
- ई. यदि आपने आईएमडी के प्रति कोई ऋण सुविधा प्राप्त की है तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंकर उन्मोचन के लिए विधिवत हस्ताक्षरित आईएमडी प्रमाण-पत्र हमें प्रस्तुत करे। यदि ऋण पूरी तरह से समाप्त हो गया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके बैंकर ने हमसे हमारी बहियों में ग्रहणाधिकार रद्द करने का अनुरोध किया है।
अंतरण/उपहार के लिए सामान्य दिशा-निर्देश
1. इंडिया मिलेनियम डिपॉज़िट्स (आईएमडी) वचन पत्र के रूप में बैंक डिवाइस हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक, एनआरआई शाखा में पृष्ठांकन, डेलीवरी और पंजीकरण द्वारा अंतरणीय हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि सुपुर्दगी से पहले, दिए गए कॉलम में अंतरणकर्ता द्वारा बॉण्ड्स का विधिवत पृष्ठांकन किया गया है।
2. अंतरण के पंजीकरण के लिए एसबीआई, एनआरआई शाखा, मुंबई के पक्ष में यूएसडी 15/- या रु. 560/- प्रति प्रमाण-पत्र के हिसाब से बैंक ड्राफ्ट के रूप में सेवा प्रभार के साथ प्रमाण-पत्र के पीछे, नमूने के अनुसार पृथक घोषणा-पत्र एसबीआई, एनआरआई शाखा, मुंबई को प्रस्तुत करना होगा।
3. यदि फोलियो नंबर एवं अंतरिती एक ही हैं तो अंतरित किए जाने वाले प्रमाण-पत्र(त्रों) की संख्या पर विचार किए बिना आवश्यक शुल्क के ड्राफ्ट के साथ एकल अंतरण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. अंतरण/उपहार पंजीकरण करने के लिए मूल आईएमडी हमें नहीं भेजे जाने चाहिए।
5. अंतरिती/ग्रहणकर्ता की आवासीय स्थिति अर्थात निवासी/गैर-निवासी आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
6. दूसरे अंतरण के मामले में नए पंजीकरण फोलियो नंबर का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। (अंतरण/उपहार के पंजीकरण के समय हमारे द्वारा प्रथम अंतरिती/ग्रहणकर्ता को नया आर.एफ. नंबर सूचित किया जाता है।)
7. जारी किए गए जमा पूर्वजीवी या उत्तरजीवी आधार पर हैं। हालाँकि, जमा केवल एक व्यक्ति को अंतरित किए जा सकते हैं। इसके बाद, जमा प्रमाण-पत्र के पीछे किए गए उल्लेख के अनुसार द्वितीय धारक का नाम जोड़ा जा सकता है।
8. यदि एनआरआई अवयस्क है तो आईएमडी का अंतरण उपहार के रूप में नहीं किया जा सकता।
9. अंतरण/उपहार फॉर्म अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में भरें, अच्छा होगा उसे टाइप करें।
10. सभी निरस्तीकरण, बदलाव और सुधार अंतरणकर्ताओं/दाताओं द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर से अधिकृत करने होंगे।
11. भारत में आयकर अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त अनिवासी भारतीय/चैरिटेबल ट्रस्ट को उपहार के माध्यम से ही अंतरण की अनुमति है। निवासियों द्वारा प्रमाण-पत्रों का आगे अंतरण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार निवासी ग्रहीता किसी और को प्रमाण-पत्र अंतरित/उपहार के रूप में नहीं दे पाते।
12. यदि अनिवासी भारतीयों की ओर से वैश्वासिक की क्षमता में बैंक के नाम पर आईएमडी का अंतरण किया जाता है तो स्थिति, पात्रता आदि की पुष्टि करते हुए बैंक के पत्रशीर्ष पर निर्दिष्ट प्रारूप में प्रमाण-पत्र घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत किय जाना चाहिए।
13. अविभक्त हिंदू परिवार (एचयूएफ) के मामले में, एचयूएफ की ओर से कर्ता को हस्ताक्षर करने होंगे और संबंधित एचयूएफ प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
14. आईएमडी विदेशी कॉर्पोरेट निकाय को अंतरित नहीं किए जा सकते।
15. चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में, अंतरण आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए:
- न्यास विलेख प्रमाणित प्रति
- आईएमडी के उपहार की स्वीकृति और ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी(टियों) को अधिकृत करते हुए ट्रस्ट की ओर से पारित किया गया संकल्प।
- ्रस्टियों के हस्ताक्षरों सहित उनके नामों की विधिवत अनुप्रमाणित/नोटरीकृत सूची।
16. यदि अनिवासी भारतीयों की ओर से किसी बैंक द्वारा वैश्वासिक की क्षमता में रखे गए आईएमडी अंतरित किए जाते हैं तो अंतरण आवेदन पर अधिकारी के हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड के अनसुरा ही होने चाहिए। वैकल्पिक रूप से, अंतरण आवेदन पर अधिकारी के हस्ताक्षर को नोटरीकृत किया जाना चाहिए (नोटरीकृत प्रतिलिपि की फोटोकॉपी स्वीकार्य नहीं है)
Last Updated On : Tuesday, 17-12-2019
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
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3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि