(प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न) इंटरनेशनल बैंकिंग – मर्चेंट बैंकिंग
प्र. बाह्य वाणिज्यिक उधारी लेने की प्रक्रिया में कितने चरण निहित है ?
उ. 50 मिलियन डॉलर तक के ईसीबी ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के अंतर्गत आते हैं जबकि इस आंकड़े से अधिक की उधारी के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से मामला-विशिष्ट मंज़ूरी आवश्यक है। इन दो श्रेणियों के तहत ईसीबी का लाभ उठाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:
ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के अंतर्गत
ऋणदाताओं के साथ ऋण की शर्तों को अंतिम रूप दें।
ऋण के लिए दस्तावेज़ निष्पादित करें
आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में ऋण अनुबंध
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv) के तहत कर कटौती से छूट के लिए ऋण अनुबंध की एक प्रति के साथ राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संपर्क करें।.
पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के बाद ऋण की निकासी के लिए ऋणदाताओं से संपर्क करें।
50 मिलियन डॉलर से अधिक की ईसीबी के लिए
्यवस्था के लिए संकेतात्मक भावसूची हेतु ऋणदाताओं से संपर्क करें
भारत सरकार/आरबीआई से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv) के तहत कर कटौती से छूट प्राप्त करें।
ऋण अनुबंध निष्पादित करें।
पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के बाद ऋण की मात्रा में कमी लाना।
नोट: वित्त अधिनियम 2001 के अनुसार, 2 जून, 2001 से धारा 10(15)(iv),(डी),(ई) और (एफ) के तहत कर कटौती से छूट को समाप्त कर दिया गया है।